प्रशिक्षण केंद्र
जनकल्याण वेलफेयर ट्रस्ट इस आदेश औऱ निर्धारित की गई प्रक्रिया को अमल किया जाएगा जो के आज दिनाँक 1अक्टूवर दिन सोमवार वर्ष 2018 से लागू होगी यह ‘’जनकल्याण वेलफेयर ट्रस्ट ‘’ की विलेख तथा ट्रस्ट के निर्माताओं द्वारा बनायें गये नियमों का पालन तथा ट्रस्ट की मर्यादा को बनाये रखना आपका ओर हमारा उद्देश्य तथा कर्तव्य है।
जाति के भेदभाव के बिना बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण के लिए वैकल्पिक ब्यूटीपार्लर एव सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में अनुसंधान करने के लिए ट्रस्ट ने स्थापित करने का निर्णय लिया हैं । जिसमे प्रशिक्षण की अनुमति है, प्रमाण पत्र ट्रस्ट द्वारा जारी किया जायेगा अन्य कोई सुविधा जैसे संविधान के साथ पंथ आदि बाद में निर्धारित किये जायेंगे
अब इस चुनौती के रूप में विश्वास के निर्णय की जरूरत है
- न्यासी:- इन प्रस्तावों में वर्णित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को शामिल करें, और ये ट्रस्टी, जैसा कि नियुक्त किया गया है, जब भी कोई वैकेंसी आएगी बोर्ड के शेष सदस्यों द्वारा नामित या चयनित किया जायेगा ।
- (ग) ट्रस्ट की वस्तुएं हैं _ ट्रस्ट के लाभ जाति, धर्म, लिंग आदि के बावजूद सभी के लिए खुले हैं। यह ट्रस्ट लाभ कमाने के इरादे से किसी भी गतिविधि को नहीं करेगा।
(ग) सरकार, सरकार निकायों, ट्रस्ट या संस्थानों, ट्रेड यूनियन या सोसायटी आदि द्वाराट्रस्ट को किए गए सभी अनुदान और योगदान ’जनकल्याण वेलफेर ट्रस्ट के आधीन होगे I
(च) सभी रकम और संपत्तियाँ जो ट्रस्ट की संपत्ति बन जाती हैं।
- कारणों की गुणवत्ता:- न्यासियों के लिए योग्यता होगी I
(A)ब्यूटी पार्लर के कार्य सिखाना I
(B)सिलाई के कार्य सिखाना I
(C)तथा निर्धारित से अबधि पूरा होने पर सर्टिफिकेट देना I
8. ट्रस्ट की सीमा:
नीचे उल्लिखित ट्रस्टी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में बंद हो जाएगा यदि: -
(A)- वह इस्तीफा देता है।
(2)- वह दिवालिया हो जाता है।
(3)-न्यायलय दवारा दण्डित किये जाने पर।
(4)- वह बहुमत के सदस्यों द्वारा हटा दिया जाता है, अगर यह पाया जाता है कि ट्रस्टी की गतिविधियाँ ट्रस्ट की गतिविधियों या प्रशासन या धन के लिए हानिकारक हैं।
(5)-कोई भी पदाधिकारी पद या जन कल्याण वेलफेयर ट्रस्ट के लैटरपैड या सामग्री का कुछ गलत इस्तेमाल करता है तो उसका वह खुद जिम्मेदार होगा।



